CG New Industrial Development Policy 2024-30

‘हमने बनाया है हम ही संवारेंगे’ ‘विष्णु’ राज में पर्यटन को मिलेगा बढ़ावा…युवाओं को रोजगार, छत्तीसगढ़ की तरक्की की नई दिशा तय करेगी नई औद्योगिक विकास नीति

CG New Industrial Development Policy 2024-30 | 'हमने बनाया है हम ही संवारेंगे' 'विष्णु' राज में पर्यटन को मिलेगा बढ़ावा...युवाओं को रोजगार, छत्तीसगढ़ की तरक्की की नई दिशा तय करेगी नई औद्योगिक विकास नीति

Edited By :   Modified Date:  November 1, 2024 / 02:20 PM IST, Published Date : October 31, 2024/2:11 pm IST

रायपुर: CG New Industrial Development Policy 2024-30  ‘हमने बनाया है हम ही संवारेंगे’ छत्तीसगढ़ की सत्ता में आने से पहले ही भाजपा इस बात को कह रही है। भाजपा की डबल इंजन की सरकार में ये बात सिर्फ कहने के लिए नहीं है, बल्कि धरातल में भी काम दिख रहा है। छत्तीसगढ़ को बनाने वाली डबल इंजन की सरकार सत्ता में आते ही प्रदेश की संवारने में लग गई है। छत्तीसगढ़ को संवारने में जुटी विष्णुदेव सरकार ने हाल ही में नई उद्योग नीति बनाई है, जिसका लाभ सीधा आम जनता को मिलने वाला है। प्रदेश सरकार ने हाल ही में हुई कैबिनेट बैठक में औद्योगिक विकास नीति 2024-2030 को मंजूरी दे दी है, जिसमें औद्योगिक विकास को गति देने के उद्देश्य से कई प्रावधान किए हैं।

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CG New Industrial Development Policy 2024-30  बात करें छत्तीसगढ़ औद्योगिक विकास नीति 2024-2030 की तो नई औद्योगिक नीति में निवेश प्रोत्साहन में ब्याज अनुदान, लागत पूंजी अनुदान, स्टाम्प शुल्क छूट, विद्युत शुल्क छूट, मूल्य संवर्धित कर प्रतिपूर्ति का प्रावधान है। नई नीति में मंडी शुल्क छूट, दिव्यांग (निःशक्त) रोजगार अनुदान, पर्यावरणीय प्रोजेक्ट अनुदान, परिवहन अनुदान, नेट राज्य वस्तु एवं सेवा कर की प्रतिपूर्ति के भी प्रावधान किये गये हैं।

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नई औद्योगिक नीति के तहत राज्य के युवाओं के लिए भी खास प्रावधान किए गए हैं। नई औद्योगिक नीति में राज्य के युवाओं के लिये रोजगार सृजन को लक्ष्य में रखकर एक हजार से अधिक स्थानीय रोजगार सृजन के आधार पर बी-स्पोक पैकेज विशिष्ट क्षेत्र के उद्योगों के लिये प्रावधानित है। राज्य के निवासियों विशेषकर अनुसूचित जाति, जनजाति, महिला उद्यमियों, सेवानिवृत्त अग्निवीर सैनिक, भूतपूर्व सैनिकों, जिनमें पैरामिलिट्री भी शामिल है, को नई औद्योगिक नीति के तहत अधिक प्रोत्साहन दिए जाने का प्रावधान है। नक्सल प्रभावित, कमजोर वर्ग, तृतीय लिंग के उद्यमी भी नई औद्योगिक पॉलिसी के तहत विशेष प्रोत्साहन के पात्र होंगे।

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नई औद्योगिक नीति में पहली बार एमएसएमई सेवा उद्यम एवं वृहद सेवा उद्यमों के लिए भी प्रावधान किए गए हैं। सेवा क्षेत्र अंतर्गत इंजीनियरिंग सर्विसेस, रिसर्च एंड डेव्हलपमेंट सेक्टर, पर्यटन ,मनोरंजन सेक्टर आदि से संबंधित गतिविधियों को सम्मिलित किया गया है। इस नीति में बड़ी संख्या में सेवा श्रेणी के उद्यमों को भी औद्योगिक निवेश प्रोत्साहन के लिये पात्र उद्यम माना गया है, जिसमें पर्यटन, मनोरंजन एवं अन्य सामाजिक सेवाओं के सेक्टर और सरगुजा एवं बस्तर संभाग में होम-स्टे सेवाओं को भी शामिल किया गया है।

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इस नीति में सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों की परिभाषा को भारत सरकार द्वारा परिभाषित एमएसएमई के हिसाब से किया गया है। इन उद्यमों को प्राप्त होने वाले प्रोत्साहनों को अन्य राज्यों की तुलना में प्रतिस्पर्धी बनाया गया है। निवेशकों की सुविधा के लिये सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्योगों एवं वृहद उद्योगों के लिये अलग से औद्योगिक निवेश प्रोत्साहन प्रावधान किए गए हैं।

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